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RTE में गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने और दस्तावेज अपलोड न करने पर 1970 स्कूलों पर लटकी विभाग की तलवार

स्कूल संचालक कर रहे जुर्माने का विरोध, सरकार ने 17 तक कर दिया समय

Satyakhabarindia

 

सत्य खबर हरियाणा

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Education and Private School : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने और दस्तावेज अपलोड न करने पर प्रदेश के 1970 प्राइवेट स्कूलों पर मान्यता खत्म होने की तलवार लटक रही है। गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने और दस्तावेज अपलोड न करने पर शिक्षा विभाग में इन स्कूलों पर जुर्माना लगाया था लेकिन स्कूलों ने जुर्माना अभी तक नहीं भरा है जबकि इसकी आखिरी तारीख बीत चुकी है। अब सरकार ने मंगलवार तक भुगतान करने के लिए आखरी मौका दिया है।
शिक्षा विभाग के अनुसार मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश की इन सभी 1970 स्कूलों को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उन्होंने जमाने की राशि का भुगतान 17 फरवरी तक नहीं किया तो स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। स्कूल संचालक पहले से ही इस जुर्माने का विरोध कर रहे हैं और विभाग पर सूचना न देने का आरोप लगाते हुए इसे अन्याय बता रहे हैं। स्कूल संचालकों का कहना है कि वह इस जुर्माने को नहीं भरेंगे क्योंकि इसके पीछे मौलिक शिक्षा विभाग की लापरवाही है।

जानकारी के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने और मान्यता के दस्तावेज पोर्टल पर समय पर अपलोड नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने सितंबर में 1970 निजी स्कूलों पर 30 हजार से लेकर 70 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया था। अधिकतर स्कूल संचालकों ने आदेशों को नहीं माना। अब मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जुर्माना भरने के लिए आखिरी चेतावनी देते हुए 17 फरवरी तक की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके बाद जुर्माना नहीं भरने वाले सभी निजी स्कूलों की मान्यता रद कर दी जाएगी।

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मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर उन स्कूलों पर कार्रवाई करें, जिन्होंने दाखिलों के समय गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रिक्त सीटों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। अगर 17 फरवरी तक इन स्कूलों ने जुर्माना राशि जमा नहीं की तो मान्यता रद करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जिन स्कूलों ने जुर्माना माफी के लिए निदेशालय में आवेदन किया हुआ है, उन्हें निरस्त समझा जाए।

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